परिवार फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी

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अधिक व्यक्तिगत नीतियाँ

एक ही बीमा राशि के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को आवरित करने हेतु एक विशेष पारिवारिक फ्लोटर मेडीक्लेम पॉलिसी तैयार की गई है. व्यक्तिगत मेडीक्लेम पॉलिसी 2007 हेतु लागू सभी नियम और शर्तें पॉलिसी फ्लोटर मेडीक्लेम पॉलिसी हेतु भी लागू हैं.

कौन पॉलिसी ले सकता है?

18 वर्ष सेक 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिए यह बीमा उपलबध है. 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति यह बीमा जारी रख सकते हैं. बशर्ते वे हमारी कंपनी की मेडीक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत बिना किसी अवरोध के बीमित हों.

  1. फ्लोटर सुविधाका अर्थ है पॉलिसी के अंतर्गत प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट बीमा राशि जो किसी या उसके परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक या उस पॉलिसी अवधि के दौरान अधिक दावों के लिए उपलब्ध है.
  2. पारिवारिक फ्लोटर मेडीक्लेम पॉलिसी 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को भी जारी की जा सकती है जिसके साथ परिवार के निम्नलिखित सदस्य आवरित हों :-
    • स्वयं
    • पति / पत्नी
    • आश्रित बच्चे.अधिकतम दो
  3. माता-पिता / सास-ससुर / भाई और बहन पारिवारिक फ्लोटर मेडीक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत आवरित नहीं होंगे चाहे वे प्रस्तावक के साथ रह रहे हों.
  4. बीमा राशि:- न्यूनतम बीमा राशि रु. 2 लाख और अधिकतम बीमा राशि रु. 5 लाख
  5. प्रीमियम:- व्यक्तिगत मेडीक्लेम पॉलिसी 2007 के अनुसार प्रीमियम. प्रीमियम का मूल आधार परिवार के सबसे बड़े सदस्य की आयु के अनुसार होगा. पति / पत्नी को आवरित करने हेतु 50 लोडिंग और प्रत्येक अतिरिक्त आश्रित बच्चे के लिए 25 लोडिंग

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यह पॉलिसी क्या आवरित करती है?

यह पॉलिसी रोग / घाव के उपचार के लिए अस्पताल में खर्च हेतु आवरण प्रदान करती है. बशर्ते अस्पताल में भर्ती 24 घंटों से अधिक हो. अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व 30 दिनों और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 60 दिन के बाद तक के खर्च का भुगतान देय है.

डे - केयर उपचार - वे मेडीकल खर्च जो विशेष विकसित तकनीक के अंतर्गत डे-केयर उपचार / शल्य चिकित्सा के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना अनिवार्य नहीं है.

पॉलिसी में बीमाधारक को आवास से अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए उपगत एम्बुलैंस प्रभार विनिर्दिष्ट सीमा तक आवरित है.

दवाई आयुर्वेदिक / होम्योपैथिक और युनानी प्रणाली से किए गए उपचार हेतु बीमा राशि 25 तक आवरित है बशर्ते उपचार पंजीकृत अस्पताल में लिया गया हो.

हमारी कंपनी के साथ 4 वर्षों तक निरंतर पॉलिसी जारी रखने और दावा मुक्त नवीनीकरण पर ही पूर्व विद्यमान बीमारियां आवरित होगी.

दो वर्षों तक निरंतर पॉलिसी जारी रखने और अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर पूर्व विद्यमान स्थितियों जैसे रक्तचापा, मधुमेह और उनसे होने वाली जटिलताएं आवरित होंगी.

प्रीमियम प्रस्तावक की आयु और उपचार के भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित है. रेटिंग हेतु निम्नलिखित 3 जोन बनाए गए हैं. जोन - 1 (मुंबई) , जोन - 2 (दिल्ली - बेंगलुरु) और जोन - 3 (भारत के अन्य क्षेत्र). प्रीमियम जाने पर आधारित होगा जिसमें बीमाधारक उपचार लेने की घोषणा करता है.

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पॉलिसी विशेषताएं :

  • विश्वस्तता (लॉयलिटी) छूट
  • अच्छे समय पर छूट
  • आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत आयकर लाभ.

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दावा कैसे करें?

तृतीय पक्ष प्रशासकों द्वारा दावों को प्रशासित किया गया है और पॉलिसी पर दस्तावेज अंकित टीपीए विवरण से संपर्क करें. बीमाधारक दावों हेतु कैशलेस या पुनर्भुगतान सुविधा के विकल्प का चयन कर सकते हैं.

अन्य विस्तृत जानकारी हेतु हमारे नज़दीकी कार्यालय से संपर्क करें.

यह जानकारी सीआईसी आदेश मामला सं. सीआईसी / एटी / ए / 2009 / 00268 तारीख 11.06.2009 के अनुपालन में दी गई है. (नई / संशोधित) (23 KB)Word File

नोट: पॉलिसी संबंधी दी गई जानकारी मात्र सांकेतिक है, विस्तृत नहीं. अधिक जानकारी हेतु न्यू इंडिया के नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें.

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